Indian Polity Notes

राज्य की कार्यपालिका – राज्यपाल (State Executive -Governor)

Written by Abhishek Dubey

राज्य की कार्यपालिका – राज्यपाल (State Executive -Governor)

नमस्कार दोस्तो , मैं अभिषेक दुबे ( ABHISHEK DUBEY ) एक बार फिर से OnlineGkTrick.com  पर आपका स्वागत करता हूँ , दोस्तों इस पोस्ट मे  हम आपको की जानकारी उपलब्ध करा रहे है ! जो आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओ के लिए बहुत Important है , तो दोस्तों उम्मीद है यह जानकारी आपके आने वाले लगभग सभी Compatitive Exams लिए काफी Helfull साबित होगा .

राज्य की कार्यपालिका(State executive)

  • भारतीय संविधान में परिसंघीय शासन की व्यवस्था है जिसमें संघ और उसकी इकाइयों के अतिरिक्त राज्यों के प्रशासन के लिए पृथक प्रणालियां है, संविधान में दोनों शासन के लिए उपबंध है |
  • संविधान के छठे भाग में राज्य सरकार के बारे में बताया गया है परंतु यह व्यवस्था जम्मू कश्मीर राज्य के लिए लागू नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है |
  • संविधान के छ्ठे भाग के अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका के बारे में उल्लेख है |
  • राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रीपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल शामिल होते हैं |
  • जिस प्रकार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है उसी प्रकार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है |
  • संघीय शासन की भारतीय राज्य में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है तो दूसरी और राष्ट्र की एकता व अखंडता के लिए राज्यपाल की दोहरी भूमिका की व्यवस्था की गई है ताकि वह राज्य के औपचारिक अध्यक्ष के साथ-साथ केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करें |

  • राज्यपाल (Governor)

    • अनुच्छेद 153 में उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा परंतु एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है |(7 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1958 के अनुसार) |
    • अनुच्छेद 154(1) के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में समाहित होगी और वह इसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा |

    राज्यपाल की योग्यताएं (Governor’s qualifications)

    • अनुच्छेद 157 के अनुसार किसी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त करने के लिए निम्नलिखित योग्यता निर्धारित की गई है
    1. वह भारत का नागरिक हो |
    2. वहां 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो |

    राज्यपाल की पदावधि (Duration)

    • सामान्यत:राज्यपाल का कार्यकाल 15 से 5 वर्ष तक की अवधि के लिए होता है |
    • अनुच्छेद 153 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करेगा अर्थात राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष से पहले भी पद से हटाया जा सकता है या वह पद त्याग कर सकता है |
    • राज्य का राज्यपाल निर्वाचित नहीं होता है वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है |
    • राज्यपाल अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पदग्रहण नहीं कर लेता |
    • राष्ट्रपति राज्यपाल को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर सकता है जहां वह शेष अवधि तक कार्य करेगा |
    • अनुच्छेद 156(2) के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित अनेक द्वारा त्याग पत्र दे सकता है |
    • राज्यपाल को किस आधार पर राष्ट्रपति हटा सकते हैं इस विषय पर संविधान मौन है एक से अधिक बार राज्यपाल नियुक्त किए जाने के बारे में भी कोई प्रतिबंध नहीं है |

    शपथ (Adjuration)

    • राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में उस न्यायलय के ज्येठतम न्यायाधीश के समक्ष संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेता है ऐसे प्रावधान का उल्लेख अनुच्छेद 159 में मिलता है |

    वेतन एवं भत्ते (Pay and allowances)

    • राज्यपाल ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का हकदार होगा जो संसद विधि द्वारा अवधारित करें | अनुच्छेद 158(3)
    • यदि एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो अनुच्छेद 158(3)(A) के तहत राष्ट्रपति आदेश द्वारा वेतन तथा भत्ते उन राज्यों के बीच निश्चित अनुपात में आवंटित करेगा यह व्यवस्था में 7 वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा की गई थी |

    उन्मुक्तिया अथवा संरक्षण

    • राज्यपाल को अनुच्छेद 361 के अंतर्गत निम्नलिखित उन्मुक्तिया तथा संरक्षण प्राप्त हैं-
    1. राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार के दांडिक कार्यवाही नहीं की जाएगी |
    2. राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए कोई आदेश नहीं निकाला जाएगा |
    3. राज्यपाल के विरुद्ध व्यक्तिगत हैसियत से सिविल कार्यवाही की जा सकती है परंतु उसे 2 माह के पूर्व सूचना देना आवश्यक है |

    राज्यपाल के पद की शर्तें

    • राज्यपाल के पद की शर्तों का उल्लेख अनुच्छेद158 में मिलता है |
    • राज्यपाल संसद के किसी सदस्य राज्य विधानमंडल सदस्य नहीं होगा, यदि सदस्य है तो नियुक्ति की तारीख से संसद या राज्य विधानमंडल से उसका स्थान रिक्त माना जाएगा |
    • राज्यपाल अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करें |
    • राज्यपाल की उपलब्धियों और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे |

 

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About the author

Abhishek Dubey

नमस्कार दोस्तों , मैं अभिषेक दुबे, Onlinegktrick.com पर आप सभी का स्वागत करता हूँ । मै उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले का रहने वाला हूँ ,मैं एक upsc Aspirant हूँ और मै पिछले दो साल से upsc की तैयारी कर रहा हूँ ।

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